शराब पीकर लखनऊ मेट्रो में सफर करना महंगा पड़ सकता है। अगर, मेट्रो में नशे की हालत में पकड़े गए तो 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। लखनऊ मेट्रो के बाबत कानून हाथ में लेने पर दंड तय कर दिये गए हैं। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के मुताबिक, इसमें कई आधार पर आर्थिक व शारीरिक दंड का प्रावधान किया गया है। इसके तहत, मेट्रो ट्रेन में सवारी करने व स्टेशन समेत मेट्रो की किसी भी संपत्ति को क्षति पहुंंचाने पर उम्र कैद अथवा भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

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मेट्रो की ओर से बरती जाएगी सख्ती

  • मेट्रो में तोड़फोड़ या सुरक्षा से खिलवाड़ करने पर उम्रकैद के साथ फांसी भी हो सकती है।
  • मेट्रो की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है।
  • इसी तरह मेट्रो में शराब पीकर सफर करना या उत्पात करना भी खासा महंगा होगा।
  • इसके लिए आपको 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
  • यही नही, अगर आप आपत्तिजनक सामग्री लेकर सफर किया तो 500 रुपए जुर्माना देना होगा।
  • विस्फोटक पदार्थ ले जाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना व चार साल तक की जेल हो सकती है।
  • इतना ही नहीं, मेट्रो परिक्षेत्र में कुछ सामग्री चिपकाने को लेकर भी मेट्रो की ओर से सख्ती बरती जाएगी।
  • मेट्रो परिसर में कुछ चिपकाने या प्रदर्शन पर छह साल तक की जेल, 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
  • अनधिकृत तौर से मेट्रो परिसर में घुसने पर तीन माह की जेल हो सकती है।
  • साथ ही 600 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
  • अनाधिकृत तौर पर कुछ भी बेचने पर 500 रूपए तक का आर्थिक दंड या छह माह की सजा।

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टिकट ब्लैक पर 500 रुपए जुर्माना, तीन माह कैद

  • मेट्रो टिकट को ब्लैक में बेचने पर 500 रुपए तक का जुर्माना, तीन महीने तक की कैद या दोनों हो सकता है।
  • संचालन में बाधा पर 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड, चार साल तक की कैद या दोनों हो सकता है।
  • अधिकारी के कार्य में बाधा पर 1000 रुपए तक का जुर्माना, एक साल तक की जेल हो सकती है।
  • मेट्रो में बिना टिकट की सवारी करने पर 50 रुपए के पेनाल्टी के साथ किराया देना होगा।
  • या फिर एक महीने की जेल भी हो सकती है।
  • किसी प्रकार की जालसाजी करने पर 500 रुपए तक का जुर्माना।
  • और साथ ही छह महीने की सजा या दोनों हो सकती है।
  • आपातकालीन अलार्म या टॉक बैक बटन का दुरुपयोग करने पर एक हजार तक का जुर्माना।
  • एक साल तक की सजा या दोनों हो सकता है।
  • पब्लिक नोटिस से छेडख़ानी करने पर दो महीने तक की सजा, 250 रुपए का जुर्माना हो सकता है।

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…तो उद्घाटन के डेट के लिए करना होगा वेट

  • मेट्रो के कॉमर्शियल रन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
  • बस,अब उद्घाटन का इंतजार है लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके लिए लंबा इंतजार हो सकता है।
  • सूत्र बताते हैं कि २८ तारीख तक प्रधानमंत्री की ओर से हरी झंडी मिलने का इंतजार होगा।
  • अगर, उन्होंने मना किया तो किसी केन्द्रीय मंत्री की मौजूदगी में मेट्रो का कॉमर्शियल रन शुरू होगा।
  • जबकि इसके बाद पितृपक्ष की शुरुआत होगी। लिहाजा शुभारंभ लंबा टलेगा।
  • अनुमान है, इसके बाद दो अक्टूबर को इसकी शुरुआत हो।
  • यही नहीं, मेट्रो में सफर का किराया तय हो गया है।
  • इस बाबत, टीपी नगर से कृष्णानगर तक 10 रुपए, टीपी नगर से आलमबाग तक 15 रुपए।
  • टीपी नगर से दुर्गापुरी तक 20 रुपए, टीपी नगर से चारबाग तक 30 रुपए किराया लिया जाएगा।
  • वहीं, चारबाग से दुर्गापुरी तक 10 रुपए, चारबाग से आलमबाग तक 15 रुपए, चारबाग से
  • कृष्णानगर तक 20 रुपए व चारबाग से टीपी नगर तक 30 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा।
  • एलएमआरसी के पीआरओ अमित श्रीवास्तव ने कहा हमारा मकसद किसी को दंडित करना नहीं है।
  • यात्रियों और मेट्रो परिसर में लॉ एंड आर्डर को बरकार रखने के लिए ये दंड निर्धारित किए गए हैं।
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