सुनंदा पुष्कर मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को फटकार लगाई है। अदालत ने होटल लीला पैलेस के उस कमरे की सीलबंदी हटाने में विलंब के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा होटल लीला पैलेस के कमरा नंबर-345 में जनवरी, 2014 को मृत पाई गई थीं।

यह भी पढ़ें… सुनंदा पुष्कर केस : दिल्ली पुलिस 3 दिन के भीतर दाखिल करे रिपोर्ट-कोर्ट!

कोर्ट ने दिया सीलबंदी हटाने का आदेश :

  • महानगर दंडाधिकारी धर्मेदर सिंह ने पुलिस से सवाल किया।
  • पूछा कि उन्होंने होटल को यह बताने में दो महीने का समय क्यों लिया कि उन्हें जांच के लिए अभी और समय चाहिए।
  • पुलिस ने अदालत को बताया कि सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों की एक टीम एक सितंबर को सबूत इकट्ठा करने जाएगी।
  • जिसकी सूचना होटल को शुक्रवार को दी गई।
  • विलंब के लिए पुलिस को लताड़ लगाते हुए अदालत ने उन्हें चार सितंबर को इस संबंध में एक रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
  • 21 जुलाई को अदालत ने कमरे की सीलबंदी हटाने का आदेश दिया था।
  • जो 17 जनवरी, 2014 से बंद चल रहा है।

यह भी पढ़ें… नहीं सुलझ रही सुनंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी,एसआईटी द्वारा सौंपी गयी रिपोर्ट!

जांच दल सुनिश्चित नहीं कर पा रही मौत की वजह :

  • अदालत ने कहा कि होटल सिर्फ इस बात के लिए नुकसान नहीं उठा सकता कि जांच दल मौत की वजह सुनिश्चित नहीं कर पा रही।
  • होटल ने अदालत से कहा कि चूंकि कमरा बीते तीन वर्षो से बंद पड़ा है।
  • इसलिए दीमक और अन्य कीड़े-मकोड़ों ने कमरे को बर्बाद कर दिया है।
  • बल्कि अगल-बगल के कमरे भी प्रभावित हो रहे हैं।
  • अदालत ने यह भी कहा कि बीते एक साल से किसी भी जांच एजेंसी ने होटल का दौरा नहीं किया है।
  • वे जांचकर्ताओं को कमरे से जरूरत की हर चीज ले जाने की इजाजत देंगे।
  • होटल ने यह भी कहा कि तीन वर्षो से कमरे के बंद रहने के कारण उन्हें भारी वित्तीय क्षति उठानी पड़ी है।

यह भी पढ़ें… सुनंदा पुष्कर केस: फॉरेंसिक सबूतों की जाँच के लिए डॉक्टरों की नई टीम गठित

UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें