बीते साल 29 नवम्बर 2015 को रामपुर में (Azam Khan case) आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में दायर परिवाद में आज अमिताभ ने पूर्व मंत्री आज़म खान के हर सुनवाई में अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र दिया।

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  • जिस पर प्रभारी सीजेएम लखनऊ इंद्र प्रकाश ने अगली सुनवाई 05 सितम्बर को तय करते हुए उस दिन इस सम्बन्ध में आदेश पारित करने की बात कही।

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  • अमिताभ ने आजम खान पर रामपुर में एक प्रेस वार्ता में उनके लिए अत्यन्त अमर्यादित व अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करने और प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक कहने का आरोप लगाया था।

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  • इस पर सीजेएम लखनऊ ने 13 दिसंबर 2016 को आजम खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 504 व 505 के तहत समन तथा 05 अप्रैल 2017 को 10,000 रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानतीय वारंट जारी किया था।
  • जिसे हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया था।
  • पिछली सुनवाई को आज़म खान के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर उनके अधिवक्ता को कोर्ट के सामने उपस्थित हो कर (Azam Khan case) स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए गए थे, जिसका उन्होंने आज पालन नहीं किया।

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