22 अगस्त को देश के उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन तलाक़ को असंवैधानिक करार दे दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ मामले पर छः महीने तक बैन भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ पर फैसला सुनाते हुए मामले पर 6 महीने की रोक लगा दी थी। कोर्ट में पांच में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी किया था कि, 6 महीने के भीतर केंद्र सरकार इस पर नया कानून बनाये, जिसके तहत ट्रिपल तलाक पीड़ितों के लिए सरकार ने एक और राहत का कदम उठाया है।

केंद्र सरकार की कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक कानून को मंजूरी दी:

  • 22 अगस्त को देश के उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन तलाक़ को असंवैधानिक करार दे दिया था।
  • सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ पर फैसला सुनाते हुए मामले पर 6 महीने की रोक लगा दी थी।
  • कोर्ट में पांच में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था।
  • साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी किया था कि, 6 महीने के भीतर केंद्र सरकार इस पर नया कानून बनाये,
  • जिसके तहत ट्रिपल तलाक पीड़ितों के लिए सरकार ने एक और राहत का कदम उठाया है।
  • शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में ट्रिपल तलाक पर कानून को मंजूरी दे दी है।
  • जिसके बाद केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में इस कानून को दोनों सभाओं में पारित कराने का प्रयास करेगी।

सोमवार तक के लिए संसद स्थगित:

  • संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ था।
  • जिसके बाद संसद को दिवंगत सदस्यों के शोक के तहत सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

इन मुस्‍लिम देशों में तीन तलाक है अमान्‍य:

  • तीन तलाक को प्रतिबंधित करने वालों की सूची में पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश, टर्की, साइप्रस, ट्यूनीशिया, अल्‍जीरिया, मलेशिया, इरान, श्रीलंका, जॉर्डन, इंडोनेशिया, यूएई, कतर, सुडान, मोरक्‍को. इजिप्‍ट, इराक, ब्रुनेई व मलेशिया आदि देश इस सूची में शामिल हैं।
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