अदालत के आदेश को ठेंगे पर रखकर अभियुक्तों को संरक्षण देने वाले वाले पुलिसकर्मियों जो अपने आप को कानून से ऊपर समझने वाले लोकसेवकों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर इनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट संजय शर्मा ने आईजी रेंज लखनऊ को प्रार्थना पत्र भेजा है। उन्होंने एसएसपी लखनऊ दीपक कुमार और हजरतगंज कोतवाल आनंद कुमार शाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

संजय शर्मा ने तहरीर के जरिये कहा है कि यह शिकायत लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और थाना हजरतगंज के थानाध्यक्ष के पदों पर दिनांक 31 मई 2017 से अब तक की अवधि में तैनात व्यक्तियों के खिलाफ IPC की धारा 166A, 217 और 34 आदि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रेषित है। क्योंकि इन पदों पर इस अवधि में कार्यरत रहे लोकसेवकों ने जानबूझकर अभियुक्त अरुण कुमार सिंह और नजरुल हसन के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की है।

इस प्रकार न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कस्टम के संलग्न आदेश दिनांक 31 मई 2017 और इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्र के स्पष्ट निर्देशों के बाबजूद अदालती फरमान का अनुपालन नहीं करने और अभियुक्तों को गैरकानूनी संरक्षण देने का संज्ञेय अपराध किया है। क्योंकि संज्ञेय अपराध की FIR दर्ज होना कानूनी रूप से अनिवार्य हैं और संविधान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्ष के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को अपराध करने के बाद दण्ड से बचे रहने की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं की है अतः अनुरोध है कि कि अदालत के आदेश को ठेंगे पर रखकर अभियुक्तों को संरक्षण देने वाले वाले ऐसे बिगडैल और अपने आप को कानून से ऊपर समझने वाले लोकसेवकों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर इनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करें।

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