सोशल मीडिया पर देवी-देवताओं के लिए अभद्र टिप्पणी करने वाले पर इटियाथोक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294 ए, 298, 504 व 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा किया दर्ज।
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Ashutosh Srivastava
Reporter at uttarpradesh.org, News Junkie,Encourager not a Critique Admirer of Nature.