प्रदेश सरकार ने दिव्यांग जनों को एक बड़ी राहत दी हैं. अब दिव्यागों को सरकारी नौकरी में 4 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा. दिव्यांगों को 4 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश लागू हो गया हैं. बता दें कि इस अध्यादेश आने से पहले तक दिव्यांगों को 3 फीसदी आरक्षण मिल रहा था लेकिन अब सरकार दिव्यांग जनों को आरक्षण का तत्काल लाभ देने के लिए अध्यादेश लेकर आई हैं.

उप्र लोक सेवा अध्यादेश-2018 लागू:

उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में अब चार फीसदी आरक्षण मिलेगा. इसके लिए सरकार ने अध्यादेश लागू कर दिया है. बता दें कि इससे पहले इस अध्यादेश को राज्यपाल राम नाईक ने भी अपनि मंजूरी दे दी थी. जिसके बाद अब ‘उप्र लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश-2018’ को आज से लागू कर दिया गया है.

इससे पहले मिलता था 3 फीसदी आरक्षण:

इस अध्यादेश के जरिये पूर्व में बनाए गए अधिनियम ‘उप्र लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-1993’ की कुछ धाराओं में संशोधन किया गया है।
इसके आधार पर सरकारी नौकरियों में जितने भी पद पर रिक्तियां आएगी उनमें से 4 फीसदी पर दिव्यांग लोगों को लिया जाएगा.
इसमें दृष्टिहीन और कम दृष्टि, बधिर और श्रवण शक्ति ह्रास, प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित कई शारीरिक ग्रस्त लोग शामिल है. जिनकों 4 प्रतिशत का आरक्षण लाभ मिलेगा.

मिलेगा तत्काल लाभ:

बता दें की इससे पहले इन्हें सरकारी नौकरी में 3 प्रतिशत का आरक्षण हीं मिलता था. लेकिन अब एक फीसदी आरक्षण की बढ़ोतरी के साथ ही तत्काल लाभ देने के लिए अध्यादेश लाया गया है।

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