अपडेट डिटेल — गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को सुनाई गई फांसी की सजा

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में MTec करने वाले अहमद मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर रहे दो सिपाहियों पर किया था चापड से हमला

सिपाहियों के राइफल छीनने की की थी कोशिश

एटीएस की जांच में हुआ था खुलासा

राइफल छीनने के बाद अंधाधुंध फायरिंग की प्लानिंग में था अहमद मुर्तजा।

यूपी एटीएस ने अपनी जांच में 27 गवाह पेश किए थे

खुद को बीमार और मानसिक विक्षिप्त बताने की दलील नहीं आई कोर्ट में काम।

फेसबुक पर 6 आईडी चला कर विदेश में रहने वाले लोगों से कर रखी थी दोस्ती

4 अप्रैल को गोरखनाथ थाने में दर्ज कराई गई थी सब इंस्पेक्टर की तरफ से एफआईआर

5 अप्रैल को यूपी एटीएस ने शुरू की थी जांच

जांच के दौरान यूपी एटीएस ने यूएपीए बढ़ाया

यूपी एटीएस की चार्जसीट में आईपीसी की धारा 186, 153A 307, 332, 333, 353,394, 7 cla के साथ यूएपीए की धारा 16, 18, 20 40 बढ़ाई गई

यूपी एटीएस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में देश के खिलाफ जंग छेड़ने की धारा 121, 122 बढ़ाई थी।

एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट की बड़ी धाराओं में ही अहमद मुर्तजा को सुनाई फांसी की सजा।

UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें