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इलाहाबाद HC ने डॉ अलग-अलग याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है. तलाक पर दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.

हाई कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर दिया बड़ा फैसला:

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  • हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से बड़ा नहीं है.
  • यहाँ तक कि पवित्र कुरान में भी ट्रिपल तलाक को अच्छा नहीं माना गया है.
  • कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से बड़ा नही है.
  • ट्रिपल तलाक महिलाओं के अधिकारों का हनन करने वाला है.
  • मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक देना क्रूरता है.
  • पवित्र कुरान में भी ट्रिपल तलाक को अच्छा नहीं माना गया है.

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