काले हिरण शिकार के केस में सलमान खान को बड़ी राहत मिली है, राजस्थान हाई कोर्ट ने पुलिसिया साक्ष्यों पर सवाल उठते हुए कहा कि सलमान खान के कमरे से बरामद छर्रे और सलमान खान की गाड़ी से मिले छर्रे अलग-अलग हैं।

सबूतों पर उठाये सवाल:

कोर्ट ने कहा कि जो छर्रे सबूत के तौर पर दिए गए वो आपस में मेल नहीं खाते और चाकू इतना छोटा है कि उससे हिरण को नहीं काटा जा सकता। इस मामले में वन विभाग ने दावा किया था कि शिकार करने के लिए जो फायर किया गया था उसके छर्रे सलमान और सैफ अली के रूम और जिप्सी से बरामद हुए थे।

बचाव पक्ष की दलील-सलमान के खिलाफ हुई है साजिश :

सलमान के वकीलों ने कहा कि जिन छर्रों को पुलिस ने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया और जो चाकू बरामद हुआ उससे हिरण का क़त्ल नहीं किया जा सकता है। सलमान के खिलाफ साजिश की जा रही है इस पुरे मामले में और सलमान को फंसाया जा रहा है। वन विभाग के चाकू के हिरण की खाल काटने के दलील पर कोर्ट ने इसको ठुकरा दिया। वन विभाग ने चाकू को लेकर एक और दलील दी थी कि ये खून से सना चाकू सलमान के भाई सोहेल के कमरे से बरामद हुआ था। सलमान के वकीलों के इसे गलत कहते हुए दलील दी थी कि ये चाकू कभी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया गया है और ना ही इसपर खून के निशान मिले थे।

बता दें कि जोधपुर के काले हिरण शिकार मामले में निचली अदालत से 5 साल की सजा पाकर सलमान खान जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर बाहर हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 मई को होनी है।

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