बीते 17 जुलाई को भारत के 14वें प्रथम नागरिक के रूप में रामनाथ कोविंद को चुना गया था, NDA उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने UPA उम्मीदवार मीरा कुमार को भारी मतों से हराया था। भारत में पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, क्या आपको पता है कि, देश का दूसरा, तीसरा, चौथा या 27वां नागरिक कौन होता है? अगर नहीं तो हम आपको बताएँगे। भारत में कुल 27 नागरिक(citizen category india) होते हैं। जिनमें से पहला नागरिक राष्ट्रपति पद पर बैठक व्यक्ति होता है।

जानें भारत के पहले नागरिक से लेकर 27वें नागरिक के बारे में पूरी जानकारी(citizen category india):

पहला नागरिक(citizen category india):

  • भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति पद पर बैठा व्यक्ति होता है।

दूसरा नागरिक(citizen category india):

  • भारत का दूसरा नागरिक देश का उपराष्ट्रपति होता है।

तीसरा नागरिक(citizen category india):

  • भारत का तीसरा नागरिक देश का प्रधानमंत्री होता है।

चौथा नागरिक(citizen category india):

  • भारत का चौथा नागरिक सभी राज्यों के राज्यपाल होते हैं।

5वां, 5वां A नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 5वां नागरिक देश के पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, वहीँ देश का 5वां A नागरिक देश का उपप्रधानमंत्री होता है।

छठा नागरिक(citizen category india):

  • भारत का छठा नागरिक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है।

7वां, 7वां A नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 7वां नागरिक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है।
  • 7वां A नागरिक: भारत रत्न पुरस्कार विजेता होता है।

8वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 8वां नागरिक मान्यता प्राप्त राजदूत, मुख्यमंत्री (संबंधित राज्यों से बाहर के) गवर्नर्स जो अपने राज्य से बाहर होता है।

9वां, 9वां A नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 9वां नागरिक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं।
  • 9वां A नागरिक: यूनियन पब्लिक सर्सिस कमिशन के चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमिशनर, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है।

10वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 10वां नागरिक राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के मंत्री (सुरक्षा से जुड़े) होता है।

11वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 11वां नागरिक अटर्नी जर्नल, कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के उप राज्यपाल होता है।

12वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 12वां नागरिक पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक वाले कर्मचारियों का चीफ होता है।

13वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 13वां नागरिक राजदूत, असाधारण और पूर्ण नियोक्ता जो कि भारत में मान्यता प्राप्त हैं, होता है।

14वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 14वां नागरिक राज्यों के चेयरमैन और राज्य विधानसभा के स्पीकर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस(सभी राज्यों की पीठ के जज) होता है।

15वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 15वां नागरिक राज्यों के कैबिनेट मंत्री, केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य कार्यकारी काउंसिलर(केंद्र शासित राज्य), केंद्र में उपमंत्री होता है।

16वां नागिरक(citizen category india):

  • भारत का 16वां नागरिक लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाले स्टाफ के प्रमुख अधिकारी होता है।

17वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 17वां नागरिक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होता है।

18वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 18वां नागरिक  राज्यों में कैबिनेट मंत्री, राज्य विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के अध्यक्ष, उप अध्यक्ष और राज्य विधान मंडलों के उपाध्यक्ष, मंत्री राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और कार्यकारी परिषद, दिल्ली संघ शासित प्रदेशों में विधान सभा के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष, उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में।

19वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 19वां नागरिक संघ शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त, उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों के उपमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभा के उपाध्यक्ष और मेट्रोपॉलिटन परिषद दिल्ली के उपाध्यक्ष होता है।

20वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 20वां नागरिक राज्य विधानसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है।

21वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 21वां नागरिक सांसद सदस्य होते हैं।

22वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 22वां नागरिक राज्यों के डिप्टी मिनिस्टर्स होता है।

23वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 23वां नागरिक आर्मी कमांडर, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इन्हीं की रैंक के बराबर के अधिकारी, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य होता है।

24वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 24वां नागरिक उप राज्यपाल रैंक के अधिकारी या इन्हीं के समक्ष अधिकारी होता है।

25वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 25वां नागरिक भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव होता है।

26वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 26वां नागरिक भारत सरकार के संयुक्त सचिव और समकक्ष रैंक के अधिकारी, मेजर जनरल या समकक्ष रैंक के रैंक के अधिकारी होता है।

27वां नागरिक(citizen category india):

  • भारत का 27वां नागरिक देश की 125 करोड़ की जनता है, जिसे इसी क्रम के हिसाब से हमेशा फायदा पहुँचाया जाता है, आखिरी में।

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