विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता की समय सीमा केंद्र सरकार ने 30 सितंबर से बढ़कार 31 दिसंबर कर दी है। कोर्ट के मुताबिक इस मामले में जल्द सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।

आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का बयान-

  • केंद्र सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता की समय सीमा 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दी।
  • अब आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा।
  • केंद्र के इस रुख पर न्यायालय ने कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।
  • आगे कहा कि इस मामले में सुनवाई नवंबर में होगी।
  • दरअसल विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक की छूट दी थी
  • इसका मतलब था कि अगर 30 सितंबर के बाद जिसके पास आधार नहीं होगा उसे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
  • इससे पहले उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था।
  • संवैधानिक पीठ ने मनरेगा, पीएफ, पेंशन और जनधन योजना के साथ आधार को लिंक करने की इज़ाजत दे दी थी।
  • साथ ही साफ किया था कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: आधार कार्ड : प्राइवेसी समेत कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई!

यह भी पढ़ें: अब बिना ‘आधार कार्ड’ नहीं होगा आपकी जिन्दगी से जुड़ा ये काम!

UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें