बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान के सुसाइड केस में एक्टर सूरज पंचोली के खि‍लाफ कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोप तय किए. इसके पहले सीबीआई ने चार्जशीट में सूरज पंचोली को आईपीसी की धारा 306 के तहत सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने आरोपी बताया था, वहीं जिया खान की माँ सीबीआई की इस जाँच पर सवाल उठा रही थीं. सेशन कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत 27 वर्षीय अभिनेता के खिलाफ आरोप तय किए हैं.

पंचोली ने खुद को बताया निर्दोष:

वहीँ इस केस में सूरज पंचोली के वकील ने कहा कि सूरज ने खुद को निर्दोष बताया है और गवाहों का परिक्षण 14 फ़रवरी को होगा. इस केस में आरोपी बताये गए सूरज ने पॉलीग्राफी या ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने से भी इनकार कर दिया जबकि घटना में सूरज की कथित भूमिका को लेकर तह तक जाने के लिए एजेंसी ये जांच करवाना चाहती थी.

जिया की माँ ने लगाये थे आरोप:

मामले की सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे बढ़ाने से इनकार कर दिया. इससे पहले स्पेशल जज एएस शिंदे जिया खान की मां राबिया की अपील खारिज भी कर दी, जिसमें उन्होंने सीबीआई की जांच को लेकर सवाल उठाये थे. मामले में जुहू पुलिस स्टेशन और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में सूरज पंचोली को आईपीसी की धारा 306 के तहत सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने आरोपी बताया जिसको लेकर जिया की मां संतुष्ट नहीं थी.

सीबीआई जांच से असंतुष्ट थीं जिया की मां

सीबीआई ने अपनी जांच में कहा था कि जिया ने आत्महत्या की थी, जबकि राबिया इसे हत्या और रेप बता रही हैं. बता दें कि जिया खान को 3 जून 2013 को अपने जुहू वाले घर की छत से लटका हुआ पाया गया. जिया की उम्र 25 साल थी. इस मामले में सूरज पंचोली को जिया को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद सूरज पंचोली को 1 जुलाई को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

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