मुंबई : बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान के सुसाइड केस में उनके बॉयफ्रेंड और एक्टर सूरज पंचोली के खि‍लाफ हत्या, रेप का मामला दर्ज करने की मांग की गई है।

सीबीआई ने चार्जशीट में सूरज पंचोली को आईपीसी की धारा 306 के तहत सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने आरोपी बताया है, वहीं जिया खान की माँ सीबीआई की इस जाँच पर सवाल उठा रही हैं।

मामले की सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इससे पहले स्पेशल जज एएस शिंदे जिया खान की मां राबिया की अपील खारिज भी कर दी, जिसमें उन्होंने सीबीआई की जांच को लेकर सवाल उठाये थे। मामले में जुहू पुलिस स्टेशन और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में सूरज पंचोली को आईपीसी की धारा 306 के तहत सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने आरोपी बताया है जिसको लेकर जिया की मां संतुष्ट नहीं हैं। 

सीबीआई जांच से असंतुष्ट है जिया की मां
सीबीआई ने अपनी जांच में कहा था कि जिया ने आत्महत्या की थी, जबकि राबिया इसे हत्या और रेप बता रही हैं। सुनवाई कर रही बेंच ने कहा है कि आरोप तय होने के बाद ही सजा के बारे में फैसला किया जायेगा। 

बता दें कि जिया खान को 3 जून 2013 को अपने जुहू वाले घर की छत से लटका हुआ पाया गया। जिया की उम्र 25 साल थी। इस मामले में सूरज पंचोली को जिया को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद सूरज पंचोली को 1 जुलाई को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

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