1984 में सिखों के साथ हुई बर्बरता का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. जिसके तहत इस मामले की जांच एक ख़ास जांच एजेंसी(SIT) द्वारा कराई जा रही है. इसी सिलसिले में इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को इस जांच एजेंसी द्वारा की जा रही जांच पर निगरानी रखने के लिए एक सुपरवाइजरी समिति के गठन के निर्देश दिए हैं.
समिति SIT की जांच व ट्रायल केसों की करेगी निगरानी :
- 1984 में सिखों के साथ हुई बर्बरता के मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी किया गया है.
- बता दें कि यह आदेश केंद्र सरकार को जारी किया गया है.
- जिसके तहत कहा गया है कि इस मामले की जांच कर रही SIT की जांच पर निगरानी के लिए केंद्र एक सुपरवायज़री समिति का गठन करे.
- इसके साथ ही SC द्वारा केंद्र को इस समिति के गठन के साथ ही इसकी जांच व ट्रायल केसों पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं.
- जिसके बाद इस मामले की की सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 मार्च तय की गयी है.
- आपको बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सकरार को स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करने के आदेश दिए गए थे.
- जिसके तहत इन घटना से जुड़े अनगिनत मामलों पर डे टू डे ट्रायल व निगरानी रखने की ज़रुरत है.
- आपको बता दें कि इस मामले में एक जनहित याचिका दाखिल की गयी है.
- जिसके तहत कोर्ट से इन सभी मामलों में जल्द से जल्द नतीजे लाने व आरोपियों को जल्द ही सज़ा देने की मांग की गयी है.
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Sudhir Kumar
I am currently working as State Crime Reporter @uttarpradesh.org. I am an avid reader and always wants to learn new things and techniques. I associated with the print, electronic media and digital media for many years.