स्पेशल टाडा कोर्ट ने 1993 मुंबई बम धमाके मामले में अबू सलेम समेत सात पर फैसला सुनाया। बता दें कि 12 मार्च 1993 को हुए 12 सिलसिलेवर बम धमाके से पूरी मुंबई दहल गई थी। इसमें 257 लोग मारे गए थे जबकि 713 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
1993 मुंबई ब्लास्ट केस की सुनवाई-
- स्पेशल टाडा कोर्ट ने 1993 मुंबई बम धमाके मामले में अबू सलेम समेत सात पर फैसला सुनाया।
- इसमें सबसे पहले मुस्तफा दौसा को दोषी करार दिया है।
- मुस्तफा दौसा को अदालत ने षड़यंत्र, हत्या और आंतकी गतिविधियों के लिए दोषी करार किया।
- इसके अलावा ताहिर मर्चेंट को भी दोषी करार किया।
- 1993 ब्लास्ट केस में मुंबई की टाडा कोर्ट ने मुस्तफा दौसा का भाई मोहम्मद दौसा को भी दोषी करार किया।
- फिरोज अब्दुल राशिद को साजिश रचने और हत्या करने के आरोप में दोषी करार किया।
- करीमुल्लाह शेख भी 1993 मुंबई सीरियल बम धमाके केस में दोषी करार दिया।
- रियाज़ सिद्दीकी को TADA के तहत दोषी करार दिया गया।
- 1993 मुंबई सीरियल बम धमाके केस में टाडा अदालत ने अबू सलेम को मुख्य साजिशकर्ता माना और दोषी करार किया।
- अबू सलेम पर इस मौत के मंजर की साजिश में शामिल होने का आरोप है।
- इसमें हथियार और विस्फोटक मुंंबई में लाना शामिल है।
- 1993 ब्लास्ट केस में 1 आरोपी अब्दुल क्यूम को कोर्ट ने बरी कर दिया।
- मुंबई बम धमाके केस में 19 जून से सभी दोषियों की सज़ा पर सुनवाई शुरू होगी।
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