सर्वोच्च न्यायालय ने मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी श्रीकांत प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था. इसपर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित (Lt Col purohit) की जमानत को मंजूरी दे दी है. इस मामले में एक अन्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा को अप्रैल में ही जमानत मिल चुकी है.

जेल में 9 साल गुजारे पुरोहित ने :

  • न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल व न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने आदेश को सुरक्षित रखा था.
  • श्रीकांत पुरोहित ने अदालत से कहा कि वह बीते नौ सालों से जेल में हैं और वह जमानत पाने का हकदार है.
  • पुरोहित ‘अभिनव भारत’ के मीटिंग में जाने की बात स्वीकारते हैं.
  • लेकिन उन्होंने कहा था कि वो सेना की तरफ से जासूसी करने के लिए वहां गए थे.
  • मालेगांव ब्लास्ट में अपने शामिल होने से इनकार करते हुए पुरोहित ने अदालत में बड़ी बात कही थी.
  • पुरोहित ने कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि उस पर लगाया गया बम की आपूर्ति करने का आरोप सही है,
  • तो भी उसे जेल से बाहर होना चाहिए क्योंकि इस अपराध की भी अधिकतम सजा सात साल है,
  • जो वह पहले ही काट चुके हैं.
  • 2008 में हुए बम विस्फोट में छह लोग मारे गए थे.
  • कर्नल पुरोहित को इस बम ब्लास्ट का आरोपी बताया गया था.
  • पुरोहित पर बम सप्लाई करने का आरोप था.
  • कर्नल पुरोहित पिछले 9 साल से जेल में बंद थे.
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