केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बैंक में खाता खोलने और 50,000 रुपये या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है। अगर ऐसा नहीं करवाया तो खाता अवैध हो जाएगा।

आधार कार्ड अनिवार्य-

  • सरकार ने बैंक अकांउट खोलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।
  • साथ ही 50 हजार या उससे अधिक के लेन-देन पर भी आधार अनिवार्य कर दिया गया है।
  • वर्तमान खाताधारकों को 31 दिसंबर 2017 तक आधार नंबर जमा करने को कहा गया है।
  • अगर ऐसा नहीं करवाया तो खाता अवैध हो जाएगा।
  • अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड के लिए आधार आवश्यक किया गया।
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और राजपत्रित अधिकारी का जारी किया गया प्रमाणपत्र लाभ के लिए आधार को पहचान का सबूत माना जाएगा।
  • इसके अलावा केरोसीन की खरीद पर सरकारी सब्सिडी पाने के लिएआधार कार्ड अनिवार्य किया गया है।
  • साथ ही अटल पेंशन योजना के लाभ के लिए भी आधार ज़रूरी है।

आधार से PAN लिंकिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक-

  • इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड को मैंडेटरी करने पर रोक लगाई थी।
  • कोर्ट ने कहा था कि पैन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं कर सकते।
  • आयकर अधिनियम के इस प्रवाधान के तहत पैन कार्ड बनवाने और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया था।

यह भी पढ़ें: आधार से PAN लिंकिंग फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक!

यह भी पढ़ें: केरोसीन सब्सिडी और अटल पेंशन योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य!

UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें