ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक बीमारी और एसिड अटैक पीड़ित को अब केंद्र सरकार की नौकरियों और प्रमोशन में 4 फीसदी आरक्षण मिल सकता है। इसके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने एक पॉलिसी तैयार की है।
मिली आरक्षण की उम्मीद-
- डीओपीटी के पॉलिसी के तहत दिव्यांगों को प्रमोशन कोटा, वैकेंसी और उम्र में छूट देने का प्रस्ताव है।
- इस प्रस्ताव पर डीओपीटी ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से जवाब मांगे है।
- इस कदम से विवाद शुरू हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही दिव्यांगों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाए या नहीं मामला लंबित है।
- हालांकि जिन खाली सीटों के लिए इस नियम को तय किया गया है उनमें कार्यालय सहायक से लेकर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पोस्ट है।
- विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार प्रमोशन के मामले में हर वर्ग (जैसे वर्ग डी और वर्ग सी) के पदों में कैडर क्षमता में कुल रिक्तियों का 4 प्रतिशत निर्धारित दिव्यांग लोगो के लिए आरक्षित रहेगा।
- ड्राफ्ट के मुताबिक ऐसी दिव्यांगता वाले केवल ऐसे लोग जिनमें दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, सेवाओं और पदो में आरक्षण के लिए योग्य माने जाएंगे।
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