चिटफंड से गरीबों की मेहनत की कमाई को हजम करने वालों पर अब लगेगी लगाम: बीजेपी

  • पोंजी स्कीम और चिटफंड चलाकर अवैध ढंग से गरीबों की गाढ़ी कमाई को हजम करने वालों की अब खैर नहीं।
  • सरकार ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून लाने जा रही है।
  • इसी दिशा में कदम उठाते हुए केंद्र ने ‘द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल
  • 2018′ में आधिकारिक संशोधनों के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक
  • में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
  • कैबिनेट ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है।
  •  उच्चाधिकार प्राप्त संस्था होगी और गौसंव‌र्द्धन के लिए काम करेगी।
  • कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कानून और सूचना प्रौद्योगिकी
  • मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ‘द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल,
  • 2018′ के कानून का रूप लेने के बाद जो भी जमा योजनाएं इस कानून के तहत पंजीकृत नहीं होंगी, वे अवैध हो जाएंगी।
  • ऐसी कंपनियों के मालिक, एजेंट और ब्रांड एंबेसडर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
  • उनकी संपत्ति बेचकर गरीबों की पूंजी वापस कराई जाएगी।
  • समिति की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार ने संबंधित धाराओं में आधिकारिक संशोधन करने का फैसला किया है।
  • सरकार ने ‘द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल, 2018’ 18 जुलाई, 2018 को संसद पेश किया था।
  • इसके बाद इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था।
 वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेटली ने आम बजट 2016-17 में अवैध ढंग से जमा कराने
  • जमा कराने की योजनाओं पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय कानून बनाने की घोषणा की थी।
  •  वर्षो में देशभर में कई राज्यों में अवैध ढंग से धनराशि जमा कराने के चिटफंड और पोंजी घोटाले सामने आए हैं।
  • यही वजह है कि सरकार ने ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
  • रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2015 से 30 नवंबर,
  • 2018 तक देशभर में सीबीआइ ने अवैध रूप से लोगों से धनराशि जमा कराने
  • से संबंधित पोंजी और चिटफंड से जुड़े 166 मामले दर्ज किए हैं।
  • सर्वाधिक मामले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हैं।

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