हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के कई इस्लामिक धर्मगुरु कोर्ट के फैसले से सहमत नज़र नही आ रहे हैं. जिसके बाद उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है.

पर्सनल लॉ बोर्ड देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता :

  • आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में तीन तलाक पर अपना फैसला सुनाया है.
  • अपने इस फैसले में कोर्ट ने साफ़ किया की इससे महिला अधिकारों का हनन होता है.
  • इसके साथ ही कोर्ट ने कहा पर्सनल लॉ बोर्ड देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता.
  • बता दें की तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिए जाने से बरेली के उलेमा भी खफा हैं.
  • दरगाह आला हजरत के मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी ने भी इसे सोची-समझी साजिश करार दिया है.
  • इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के संविधान ने पर्सनल लॉ को सही माना है.
  • इस्लाम का कानून महिलाओं के खिलाफ नहीं है, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

कुरान के नियमों को बदलने का अधिकार मुसलमानों के पास नहीं :

  • हाई कोर्ट फैसले के बाद फैजाबाद में अजमेर शरीफ कमेटी के उपाध्यक्ष ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
  • जिसके तहत उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी.
  • तीन तलाक को पवित्र कुरान में अच्छा नहीं बताया गया, फिर भी स्वीकार किया गया है.
  • कुरान के नियमों को बदलने का अधिकार मुसलमानों के पास नहीं है.
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