हाल ही में CBI ने अमनमणि त्रिपाठी मामले में जांच को आगे बढाने के लिए गाज़ियाबाद कोर्ट से आरोपी अमनमणि त्रिपाठी का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट व लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की थी. जिसके बाद कोर्ट ने इसपर फैसला सुनाते हुए इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है.

क्या है पूरा मामला :

  • आपको बता दें की सारा सिंह ने अमनमणि त्रिपाठी से जुलाई, 2013 में घरवालों की मर्जी के बगैर शादी की थी.
  • शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं था.
  • जिसकी जानकारी सारा की माँ ने मीडिया को दी थी.
  • इसके अलावा जांच में सामने आया था की मनमणि सारा को घरेलू हिंसा का शिकार भी बनाता था.
  • जिसके बाद 9 जुलाई, 2015 को सारा सिंह और अमनमणि कार से दिल्ली जा रहे थे.
  • जहाँ अमनमणि त्रिपाठी ने जानकारी दी कि कार का एक्सीडेंट हो गया था.
  • इस एक्सीडेंट में सारा की हालत गंभीर बताई जा रही थी, बाद में उसकी म्रत्यु हो गयी थी.
  • दरअसल अमनमणि त्रिपाठी ने अपनी पत्नी सारा सिंह की हत्याकर उसे दुर्घटना दिखाने की कोशिश की थी.
  • आपको बता दें की सारा सिंह हत्याकांड में सारा की माँ ने हत्या की आशंका जताई थी.
  • जिसके बाद राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.
  • इसी मामले की जांच को आगे बढाते हुए CBI ने गाज़ियाबाद कोर्ट से जांच की मांग की थी.
  • जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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