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रेप उत्पीड़न आरोपी आसाराम बापू पर फैसले से पहले लगाई गयी धारा 144

यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम बाबू के केस में 25 अप्रैल को जोधपुर कोर्ट फैसला सुनाने वाली है. जिसके मद्देनज़र जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में आज से ही धारा 144 लागू कर दी गयी है. बता दे कि आसाराम बापू नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है.  

25 अप्रैल को आने वाला है फैसला:

नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम मामले में 25 अप्रैल को आने वाले फैसले को देखते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में शनिवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा राजस्थान में जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है. 30 अप्रैल तक के लिए क्षेत्र में धारा 144 लगाई गयी है.

धारा 144 लागू होने के बाद पांच या इससे अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। आसाराम को कोर्ट का फैसला सुनाए जाने वाले दिन 25 अप्रैल को बड़ी संख्या में समर्थकों के जोधपुर पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है। शनिवार से ही जोधपुर शहर की सीमा सील कर जगह-जगह नाकेबंदी कर दी जाएगी।

सजा सुनाए जाने के दौरान बड़ी संख्या में आसाराम के समर्थकों के जोधपुर शहर में पहुंचने की पुलिस को खुफिया रिपोर्ट मिली है। इस पर पुलिस ने हाईकोर्ट में अर्जी पेश कर आसाराम का फैसला जेल में ही सुनाए जाने का आग्रह किया था।

पुलिस की अर्जी को स्वीकारते हुए जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास और जस्टिस रामचंद्र झाला की खंडपीठ ने आसाराम बापू को जेल में ही फैसला सुनाने का आदेश दिया है। अब जोधपुर जिला एससी,एसटी कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा जेल में ही फैसला सुनाएंगे।

जोधपुर डीसीपी ईस्ट अमनदीप सिंह और डीसीपी वेस्ट समीर कुमार सिंह ने बताया कि फैसले के दिन सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहेंगे। संदिग्धों पर कड़ी नजर रखना आज से शुरू हो गया है। गौरतलब है कि यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम के मामले में फैसले के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की गई है।

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