सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राजमार्गों पर शराब मिलने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए देशभर के हाइवे पर शराब बंद करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टीस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने ये निर्देश दिया है.
1 अप्रैल से लागू नए निर्देश:
- सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर शराब को बंद करने का निर्देश दिया है.
- कोर्ट के अनुसार, अब इन जगहों पर शराब नहीं मिलेगी.
- हाईवे पर शराब की दुकानों को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा.
- 31 मार्च 2017 तक सभी जारी लाइसेंस मान्य होंगे.
- इसके बाद 1 अप्रैल से इन जगहों पर शराब की दुकान दिखाई नहीं देगी.
सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं का जिक्र था. याचिका में कहा गया था कि सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं शराब पीने के कारण हो हुई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिकाओं का संज्ञान लिया था और इसका असर अब पूरे देश पर पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले भी केंद्र और राज्य को नोटिस भेजा था. अब जबकि कोर्ट ने फैसला दे दिया है, नए आदेश के बाद 1 अप्रैल 2017 से हाईवे पर शराब की दुकानें ना दिखाई देंगी और इनके लाइसेंस को दोबारा जारी किया जायेगा.
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Kamal Tiwari
Journalist @weuttarpradesh cover political happenings, administrative activities. Blogger, book reader, cricket Lover. Team work makes the dream work.