दिल्ली में व्याप्त तीन सौ नामी निजी स्कूलों में नर्सरी एडमिशन पर जारी कशमकश खत्म होती नजर आ रही है.आज हाई कोर्ट द्वारा नर्सरी दाखिले पर फैसला आया जिसमें सरकार द्वारा सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है.जिससे दिल्ली सरकार को भारी झटका लगा है.

सात जनवरी वाला नोटिस बरकरार

  • इस साल नेवरहुड क्राइटेरिया पर दाखिले नहीं होंगें.
  • सरकार द्वारा नर्सरी दाखिले पर एक सरकारी नोटिस जारी किया गया था.
  • जिसमे अभिभावकों और बच्चों से उनके अपनी पसंद के स्कूल में दाखिला लेने के अधिकार से
  • अलग कर रहा था. इसलिए इस फैसले को रद्द करने की मांग हो रही थी.
  •  क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ इस तरह का फैसला नहीं दे सकता.
  • कई निजी स्कूलों और अभिभावकों की तरफ से कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गयी थी.
  • कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली सरकार को काफी झटका लगा है.

300 स्कूलों के लिए इस प्रणाली के तहत कई नियम बनाये गए थे.

  • डीडीए से सस्ते दर पर ज़मीन भी स्कूलों को आवंटित कर दी गयी थी.
  • दिल्ली सरकार द्वारा जारी  गाइडलाइन्स में नेबरहुड क्राइटेरिया को भी महत्व दिया गया था.
  • डीडीए को कोर्ट के इस फैसले से काफी राहत मिली है.
  • दूसरी ओर दिल्ली सरकार के लिए ये फैसला उनके पक्ष में नहीं.
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें