सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के उप-राज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासनिक मुखिया घोषित करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के अगस्त 2016 के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की अपील पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। 

एलजी के लिए खिंची लक्ष्मणरेखा:

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एलगी दिल्ली के प्रशासक हैं. लेकिन एलजी कैबिनेट की सलाह से फैसला ले. विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति से सलाह ले.

उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में अराजकता के लिए जगह नहीं हैं. एलजी प्रशासक जरुर हैं लेकिन शर्तों के साथ. शक्तियां एक जगह केन्द्रित नहीं रह सकती.

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल हैं।

अलग अलग सुनाये सभी जजों ने फैसले:

पाँचों जजों ने अलग अलग अपने अपने फैसले सुनाये. जिसके बाद एक सम्मलित फैसला सुनाया जायेगा. अभी तक के फैसले में कोर्ट ने ये साफ़ कर दिया कि शक्तियाँ केन्द्रित नहीं रह सकती.

 

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