हाल ही में नोटबंदी के बाद लोगों द्वारा बैंकों में लगातार पैसे जमा कराये जा रहे हैं. जिसके बाद अब जाली नोटों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है. जिसके तहत वे नोटबंदी के बाद बदलने या जमा कराए जाने के दौरान पकड़ में आए जाली नोटों का ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा.

तीन अलग-अलग तरीके से देना होगा ब्यौरा :

  • हाल ही में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को कड़े निर्देश दिए हैं.
  • जिसके तहत अब बैंकों को जाली नोटों पर पूरा ब्यौरा देना होगा.
  • बैंकों को जाली करेंसी का ब्योरा तीन अलग-अलग तारीखों को देना है.
  • बताया जा रहा है की इस प्रक्रिया का पहला चरण 16 दिसंबर है को होगा.
  • रिजर्व बैंक ने इससे पहले बैंकों को जारी परामर्श में भी कुछ निर्देश दिए थे.
  • जिसके तहत बैंकों को दैनिक आधार पर पकड़ में आए जाली नोटों के बारे में रिपोर्ट करना है.
  • RBI की अधिसूचना के अनुसार इसी को जारी रखते हुए बैंकों को जाली नोट का ब्यौरा उपलब्ध कराना है.
  • जिसके बाद 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक पकड़ में आए जाली नोटों का ब्यौरा RBI को 16 दिसंबर तक देना है.
  • 10-16 दिसंबर का ब्यौरा 23 दिसंबर तक, 17-30 दिसंबर का ब्यौरा 6 जनवरी 2017 तक देने का निर्देश दिए हैं.
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