Uttar Pradesh News, UP News ,Hindi News Portal ,यूपी की ताजा खबरें
India

सुप्रीम कोर्ट ने दी डीजल टैक्सियों को राहत

DIESEL CAB

DIESEL CAB

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सी के मालिकों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सियां परमिट खत्म होने तक दिल्ली-एनसीआर में चल सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ये भी कहा है कि डीजल टैक्सी के रूप में कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया जायेगा। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि टैक्सी केवल पेट्रोल या CNG से ही चलेगी।

उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को आदेश देते हुए रेडियो टैक्सी ड्राइवरों के वेरिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड, लाइसेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी सारी जानकार‍ियां 2 हफ्ते मे जुटाने और 4 हफ्ते में सौंपने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला रेडियो टैक्सी में सफर करने वाले नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है।

इस सन्दर्भ में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार एक नोडल ऑफिसर की देखरेख में पुलिस के साथ मिलकर इस जाँच को जल्दी से जल्दी पूरा करे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक टैक्सी ड्राइवरों का वेरिफिकेशन ना हो जाये तबतक बढ़ते अपराधों पर काबू नहीं पाया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

टैक्सी बैन पर पढ़ें : डीजल टैक्सी बैन: BPO और कॉल सेंटर पर मार, विदेशी कंपनियां छोड़ सकती हैं देश

 

Related posts

कारगिल विजय दिवस: अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि!

Namita
8 years ago

भूस्खलन से हुआ जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद

Deepti Chaurasia
7 years ago

शहीद मेजर दहिया की पत्नी: शहादत पर गर्व ,बेटी भी बनेगी सेना में अफसर!

Prashasti Pathak
8 years ago
Exit mobile version