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Fodder scam: अब चौथे केस में लालू यादव दोषी करार

Fodder scam Verdict in Dumka treasury case on lalu

Fodder scam Verdict in Dumka treasury case on lalu

चारा घोटाला के चौथे मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई थी. लालू प्रसाद के अलावा, इस मामले में पूर्व सांसद डॉ. आरके राणा, जगदीश शर्मा समेत 31 अन्य को भी दोषी ठहराया गया था और अब बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को बरी करते हुए लालू को रांची की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है. 

पूर्व सीएम बरी लालू हुए दोषी करा:

दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार (ट्रेजरी) से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का मामला है. इस मामले में सीबीआई ने 1996 में 48 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. 11 मई, 2000 को अदालत में पहली चार्जशीट दायर की गई थी. दुमका ट्रेजरी से 13.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी. अह रांची की विशेष अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया है.

हालाँकि चारा घोटाला में 15 मार्च को फैसला आना था, लेकिन लालू ने कोर्ट में याचिका डालकर इस मामले में तत्कालीन अकाउंटेंट जनरल को आरोपी बनाने की मांग की. इसके कारण फैसला टला और फिर आज रांची की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है. वहीँ अब लालू कली सजा पर 21 से  23 मार्च तक सुनवाई होगी. इसके बाद ही लालू की सजा का ऐलान होगा.

अस्पताल में भर्ती हैं लालू:

राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव फिलहाल रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं. जेल में उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लालू पर चारा घोटाले के 6 मामले दर्ज हैं. लालू प्रसाद यादव पर कुछ देर में रांची की विशेष अदालत का फैसला आने की उम्मीद है. इस घोटाले के दूसरे मामले में लालू को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी. तीसरे मामले में उन्हें 5 साल की सजा हुई थी.

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इससे पहले वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये हुई थी लालू की पेशी:

आपको बता दें कि 950 करोड़ रुपये के इस घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर 6 अलग अलग केस चल रहे हैं. वहीँ इस घोटाले पर आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र, विद्यासागर निषाद सहित कई अन्य लोगो पर सीबीआई कोर्ट का फैसला आ था. जिसमे लालू यादव ने तबियत ख़राब रहने का हवाला देते हुए कम से कम सजा की अपील की थी.

लालू यादव को सुनाई गई थी सजा:

लालू के अलावा इस मामले में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, जगदीश शर्मा आरोपी थे, जिसमे पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा सहित 6 लोगों को बरी कर दिया गया. वहीँ लालू प्रसाद यादव सहित 16 को दोषी करार कर दिया गया था. लालू को हिरासत में ले लिया गया था और जेल ले जाया गया था.

लालू यादव सहित 5 दोषियों के मामले में सुनवाई कल पूरी हो गई. चारा घोटाला मामले में सभी 38 आरोपियों में से 11 की मौत हो चुकी है. वहीं उनमें से 3 सीबीआई के गवाह बन गये जबकि दो ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया था.

चारा घोटाला के चौथे केस में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र बरी

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