देश के दोनों सदनों में इन दिनों बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है. इस सत्र के दौरान दोनों ही सदनों की कार्यवाही के दौरान सरकार द्वारा कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है. साथ ही सरकार की पूरी कोशिश है कि इस सत्र के अंत तक सभी तरह के वित्तीय मसले व इस वर्ष के विधेयक पारित कराये जा सकें. इसी क्रम में बीते दिनों लोकसभा में वित्तीय बिल पारित हुआ था जिसके बाद इसे बीते दिन राज्यसभा में संशोधन के बाद पारित कर दिया गया. यही नही इसी क्रम में लोकसभा में बीते दिन चली कार्यवाही के दौरान अब चार तरह के वस्तु एवं सेवा कर को पारित कर दिया गया है.

कौनसे हैं ये चार GST बिल :

  • लोकसभा की बीते दिन की एक लंबी कार्यवाही के दौरान सदन द्वारा वास्तु एवं सेवा कर को पारित कर दिया गया है.
  • बता दें कि यह निर्णय सदन द्वारा विपक्ष के संशोधन के प्रस्ताव को ठुकराते हुए लिया गया है.
  • गौरतलब है कि इस कार्यवाही के दौरान सदन द्वारा चार वस्तु एवं सेवा कर बिल पारित किये गए हैं.
  • जिनमे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, संगठित वस्तु एवं सेवा कर, यूटी वस्तु एवं सेवा कर साथ ही क्षतिपूर्ति वास्तु एवं सेवा कर शामिल हैं.
  • आपको बता दें कि इस बिल के लोकसभा में पारित होने के साथ ही पीएम मोदी द्वारा देश वासियों को बधाई दी गयी.
  • साथ ही कहा गया कि नया साल, नया क़ानून, नया भारत.

क्या है खासियतें :

  • लोकसभा में पारित होने वाले इन सभी चारों बिलों के अपने-अपने महत्त्व हैं.
  • जैसे कि केंद्रीय GST क़ानून केंद्र की कर नीति व अन्य मुद्दों पर गौर करेगा.
  • इसके अलावा संगठित GST क़ानून इंटर-स्टेट कर व्यवस्था पर गौर करेगा.
  • इसके अलावा को केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज भी कहते है उनके लिए यूटी बिल पार्टी हुआ है.
  • गौरतलब है कि सरकार द्वारा क्षति पूरी वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है.
  • यह कर इसलिए लागू किया गया है जिससे आगामी पांच सालों तक GST द्वारा होने वाली किसी भी क्षति को सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा.
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