27 फरवरी 2002 को देश के गुजरात राज्य के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस जलाए(Godhra train burning case) जाने के मामले पर सोमवार 9 अक्टूबर को गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जिसके तहत मामले के 11 आरोपियों की सजा पर उच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है।

11 आरोपियों की फांसी की सजा बनी उम्रकैद(Godhra train burning case):

  • गुजरात के गोधरा में साल 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे को आग लगा दी गयी थी।
  • जिसके बाद मामले में सोमवार को गुजरात HC ने अपना फैसला सुना दिया है।
  • इस दौरान गुजरात HC ने मामले में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनी दी है।
  • गौरतलब है कि, मामले में इन 11 दोषियों को पहले फांसी की सजा सुनाई गयी थी।
  • जिसे HC ने बदलकर उम्रकैद में तब्दील कर दिया है।
  • ज्ञात हो कि, मामले में HC पहले भी 20 लोगों को उम्रकैद की सजा सुना चुका है।

59 कारसेवकों की हुई थी मौत(Godhra train burning case):

  • गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को गोधरा कांड पर अपना फैसला सुना दिया है।
  • जिसके तहत 11 अन्य दोषियों को भी उम्रकैद की सजा सुना दी गयी है।
  • गौरतलब है कि, 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के कोच S-6 में अराजक तत्वों ने आग लगा दी थी।
  • उस डिब्बे को कारसेवकों ने अपने लिए बुक कराया था।
  • आग के चलते करीब 59 कारसेवकों की मौत हो गयी थी।
  • जिसके बाद पूरे गुजरात में दंगे शुरू हो गए थे, जिसमें करीब-करीब 1000 लोगों की जान चली गयी थी।

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