केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन और एक्सेसरीज पर 10 फीसदी सीमा-शुल्क लगाया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला गुड्स एंड सर्विसज टैक्स (जीएसटी) लागू होने के कुछ देर पहले ही लिया।

मोबाइल फोन और एक्सेसरीज पर 10% सीमा शुल्क-

  • सरकार ने मोबाइल और एक्सेसरील पर 10 प्रतिशत सीमा-शुल्क लगा दिया है।
  • ऐसा घरेलु स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
  • केंद्र ने यह फैसला जीएसटी लागू होने से थोड़ी देर पहले लिया।
  • केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में इसके जानकारी दी गई।
  • जारी बयान में कहा गया कि इससे घरेलू स्तर पर मोबाइल फोन के विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
  • इसके अतंर्गत विदेशी कंपनियों के उत्पादों पर घरेलू कंपनियों की तुलना में अधिक टैक्स लगाया गया है।
  • बता दें कि 10 फीसदी सीमा शुल्क आयातित मोबाइल फोन और चार्जर, इयरफोन, बैटरी, कीपैड, यूएसबी केबल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज पर लागू होगा।
  • हालांकि कैमरा मॉड्यूल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, टच पैनल, बाइब्रेटर मोटर, कनेक्टर्स डिस्प्ले असेंबली और रिंगर जैसे मोबाइल हिस्सों को साधारण सीमा शुल्क से मिली छूट जारी रहेगी।
  • बता दें कि 1 जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) देश भर में लागू हो गया।
  • राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक रात 12 बजे एप्लिकेशन के जरिये GST  को लांच किया।

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