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1 अप्रैल से 16 सितंबर के बीच कभी भी लागू हो सकता है GST :अरुण जेटली

शनिवार  FICCI की सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुये वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि संविधान संशोधन के मुताबिक ‘वस्तु एवं सेवाकर’ GST को एक अप्रैल से लेकर 16 सितंबर 2017 के बीच किसी भी समय लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्यों में लगने वाले अप्रत्यक्ष करों को GST में समाहित कर दिया जाएगा। वित्तमंत्री ने बताया कि कर प्रशासन के अधिकार से जुडे’ कारोबार सम्बंधित ‘ मुद्दे को छोड़ कर जीएसटी परिषद ने सभी 10 मुद्दों को सुलझा लिया है।

‘अधिकार क्षेत्र से जुड़े मुद्दे’ अभी सुलझाया जाने हैं :वित्तमंत्री

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