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राष्ट्रीय हरित अधिकरण सुनवाई में राष्ट्रभाषा प्रतिबंधित !

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपनी कार्रवाइयों के दौरान राष्ट्रभाषा हिंदी पर प्रतिबन्ध लगते हुए साफ़ कर दिया है की कार्रवाई के दौरान दस्तावेज केवल अंग्रेजी भाषा में ही प्रस्तुत किये जाएँ । हरित पैनल ने 2011 एनजीटी नियमों के नियम 33 का हवाला देते हुए कहा की अधिकरण की कार्यवाही केवल अंग्रेजी में ही होनी चाहिए। गौरतलब है की ओजस्वी पार्टी की वह याचिकाएं हिंदी में होने के कारण एनजीटी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था लेकिन पुनर्विचार करने के लिए दाखिल की गई समीक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान उन्हें स्पष्टीकरण दे दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

ये भी पढ़ें :तकनीक से हाथ मिला यह IAS अधिकारी लाखों में जगा रहे जीवनस्तर की समझ!

 

 

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