अगर आपकी इनकम आपके बचत खाते से मेल नहीं खाती तो आपको भरनी होगी टैक्स और पेनालिटी.प्रधानमंत्री के पांच सौ हज़ार की गूगली ने ज्यादातर लोगों के विकेट गिरा दिए हैं.
कर और दो सौ प्रतिशत जुर्माना
- 2.5 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा के मामलों में यदि आय घोषणा में गलत पाई गई तो
- कर और 200 प्रतिशत जुर्माना भरना पड़ सकता है.
- राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्विटर पर ये जानकारी दी.
नए बचत खाते और दो लाख से ज्यादा ट्रान्सफर पर नज़र
- ’10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक बैंक खाते में 2.5 लाख रुपये की
- सीमा से अधिक की सभी नकदी पर बनेगी रिपोर्ट.
- आय घोषणा का मिलान बचत खाते से होगा गलत पे जाने पर टैक्स चोरी माना जाएगा.
छोटे कारोबारियों, गृहिणियों, कलाकारों व कामगारों को न हो चिंता
- जिन छोटे कारोबारियों ने पैसा बचाकर रखा है है उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है.
- 1.5 लाख या दो लाख रुपये तक की छोटी जमाओं को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है- अधिया
- ये छोटी जमा रशिया आयकर विभाग के दायरे में नहीं आती.
- जो लोग आभूषण की खरीदारी कर रहे है उन्हें अपना पण नंबर देना होगा.
- अधिया ने सबको संयम बर्र्त्ने की हिदायत दी है .
- सबका पैसा सुरक्षित है और एक्सचेंज होने के बाद मिल जाएगा.