भारतीय रेलवे को टिकट की बिक्री के साथ यात्रियों के अनुरोध पर उनके आरक्षित टिकट रद्द करने से भी मोटी कमाई हो रही है। इस साल रेलवे ने यात्रियों का टिकट रद्द कर करीब 14 अरब रुपये कमाया है। इसके पिछले साल के मुकाबले रेलवे का राजस्व वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 25.29 प्रतिशत बढ़कर 14.07 रुपये अरब पर पहुंच गया। आरक्षित टिकटों को कैंसिल करने के बदले मूल टिकट राशि से कटौती के जरिए वसूले जाने वाले शुल्क से रेलवे का काफी फायदा हुआ है।

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सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी :

  • रेलवे की आरक्षित टिकट रद्द करने से भी मोटी कमाई की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मिली है।
  • मध्यप्रदेश के नीमच निवासी सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने इस संबंध RTI डाली थी।
  • कहा कि उन्हें रेल मंत्रालय के रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत यह जानकारी मिली है।

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टिकट रदद् करने से हुआ रेलवे को भारी मुनाफा :

  • चंद्रशेखर गौड़ द्वारा दायर RTI का जवाब 13 जून को आया है।
  • जवाब में सीआरआईएस के एक अफसर ने यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) के तहत उपलब्ध जानकारी के हवाले से जानकारी दी।
  • बताया कि रेलवे ने टिकट रद्द करने के अनुरोध पर यात्रियों से पैसे कमाए है।
  • वित्तीय वर्ष 2015-2016 में 11.23 अरब रुपये, 2014-2015 में 9.08 अरब रुपये और 2013-2014 में 9.38 अरब रुपये कमाए।
  • मुसाफिरों के अनारक्षित टिकटों को कैंसिल करने पर वसूले जाने वाले शुल्क से भी रेलवे का खजाना भर रहा है।

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रेलवे ने करोड़ों का किया राजस्व अर्पित :

  • आरटीआई के मुताबिक अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यूटीएस) के तहत बुक राए गए यात्री टिकटों को रद्द किये जाने पर रेलवे की कमाई इस प्रकार है।
  • वित्तीय वर्ष 2012 -2013 में 12.98 करोड़ रुपये कमाए।
  • 2013-2014 में 15.74 करोड़ रुपये कमाए।
  • 2014-2015 में 14.72 करोड़ रुपये कमाए।
  • 2015-2016 में 17.23 करोड़ रुपये कमाए।
  • 2016-2017 में 17.87 करोड़ रुपये का राजस्व अजर्ति किया।
  • बताया कि रेलवे ने टिकट रद्द कराये जाने पर तय कटौती के बाद यात्री को धन वापसी (रीफंड) के नियमों में बदलाव को नवंबर 2015 में हरी झंडी दी थी।
  • टिकट निरस्तीकरण शुल्क को पहले से लगभग दोगुना बढ़ा दिया था।
  • इन संशोधित कायदों को सरकारी जुबान में रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए का सरचार्ज) नियम 2015 के रूप में जाना जाता है।

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यात्रियों के हित में होना चाहिए रिफंड नियमों की समीक्षा :

  • चंद्रशेखर गौड़ ने एक अलग आरटीआई अर्जी के जरिए इन नियमों में संशोधन से जुड़ी फाइल नोटिंग का ब्योरा मांगा।
  • जिसे देने से इंकार कर दिया गया।
  • उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) का हवाला दिया।
  • कहा कि चूंकि यह जानकारी रेलवे की (वाणिज्यिक गोपनीयता) का हिस्सा है।
  • इसलिए इसे मुहैया नहीं कराया जा सकता है।
  • इस पर उन्होंने कहा रेल टिकट कैंसिल कराने पर मिलने वाले रिफंड के नियमों की यात्रियों के हित में समीक्षा होनी चाहिए।
  • रेलवे को कम से कम प्रतीक्षा सूची के उन टिकटों को रद्द करने पर कोई शुल्क नहीं वसूलना चाहिए, जो चार्ट बनने के बाद भी कन्फर्म नहीं हो पाते हैं।

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