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केंद्र सरकार के विरोध ना करने के कारण हत्या के आरोपी मरीन को इटली जाने की छूट

marine case

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के तट पर दो भारतीय मछुवारों की हत्या के एक और आरोपी इटैलियन मरीन को स्वदेश लौटने की इजाजत दे दी है जिसके लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा विरोध ना करना मुख्य कारण बताया है। इसके दो साल पहले 2014 में भी एक आरोपी इटली वापस लौट गया था।

हालांकि कोर्ट ने एक शर्त रखी है और कहा है कि इटली के राजदूत को भी निर्देश दिया कि वे पहले एक शपथपत्र दें कि जब भी मरीन को जांच में सहयोग के लिए बुलाया जाएगा वह भारत आएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इटली पहुंचते ही आरोपी को अपना पासपोर्ट भारतीय दूसावास में जमा कराना होगा और एक महीने बाद भारत आकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। 

आरोपी साल्वातोरे गिरोने फिलहाल जमानत पर रिहा किया गया है और दिल्ली स्थित दूतावास भवन में रह रहा है।

केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता का समर्थन करते हुए कहा कि मानवता के आधार पर इनको अपने देश जाने की अनुमति दे देनी चाहिए जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। 

बता दें कि 15 फरवरी 2012 को केरल के तट पर दो भारतीय मछुवारों के आरोप में इटली के दो मरीन को गिरफ्तार किया गया था। इटली दोनों मरींस को वापस भेजने की लगातार मांग कर रहा था। इनमें से एक को साल 2014 में स्ट्रोक के बाद वापस भेज दिया गया था। इस मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।

 

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