तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू के मामले पर अभी तक विवाद थमा नहीं है. जिसके बाद तमिलनाडु सरकार के नए एक्ट के खिलाफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड समेत कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है.
नए एक्ट को कोर्ट में दी गयी चुनौती :
- जल्लीकट्टू मामले पर तमिलनाडु सरकार द्वारा लाया गया नया एक्ट अब विवादों में फंस गया है
- जिसके बाद इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर इसे चुनौती दी गयी है.
- आपको बता दें कि याचिका में कहा गया कि यह एक्ट अंसवैधानिक है.
- साथ ही याचिका में कहा गया है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जल्लीकट्टू में जानवरों पर अत्याचार होता है.
- साथ ही राज्य में जल्लीकट्टू को इजाजत नहीं दी जा सकती.
- ऐसे में तमिलनाडू राज्य प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल जैसे केंद्रीय कानून में संशोधन नहीं कर सकता.
- इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर चुका है.
- राज्य का यह नया एक्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को परास्त कर रहा है.
- बता दें कि याचिका में नए एक्ट पर रोक लगाने की भी मांग की गयी है.
- गौरतलब है कि देश का उच्चतम न्यायालय इस मामले पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है.
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