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अब देश के दुसरे हिस्सों में ट्रान्सफर हो सकेंगे जम्मू-कश्मीर के केस

sc on jammu kashmir case

जम्मू-कश्मीर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। अब देश के दुसरे हिस्सों में जम्मू-कश्मीर के केस ट्रान्सफर हो सकेंगे। अब तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं था।

5 जजों की संविधान पीठ ये फैसला सुनाया है। जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 14 के अनुसार, सबको न्याय पाने का अधिकार है। और अगर कोई किसी दूसरे राज्य में जाकर यात्रा करने में असमर्थ है तो वो एक तरह से न्याय पाने से वंचित हो जाता है। ऐसे में आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो सभी को न्याय दिलाए।

 

कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट आई जिन पर 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के केस देश में कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है। CRPC 25 कहती है कि देश के किसी राज्य से कोई केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जम्मू-कश्मीर में रनबीर पैनल कोड RPS में ये प्रावधान नहीं है। इसलिए केस ट्रांसफर नहीं हो सकते थे।

ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के केस को अन्यत्र फॉरवर्ड करके उसकी सुनवाई का देश दे सकता है। जिसके कारण केस के निपटारे में भी समय की बचत होगी और कोई भी के से संबंधित व्यक्ति एक स्थान विशेष के दायरे में सीमित रहने से बच सकेगा।

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