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कर्नाटक Live: येदियुरप्पा और सिद्दारमैया ने ली विधानसभा सदस्य की शपथ

आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है. इससे पहले अभी नव-निर्वाचित विधायक विधानसभा की सदस्यता की शपथ ले रहे हैं. इनमे मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और सिद्धारमैया भी शामिल हैं.

कर्नाटक विधानसभा में कार्यवाही शुरू:

-आज शाम होने वाले फ्लोर टेस्ट के लिए प्रोटेम स्पीकर के जी बोपैया कर्नाटक विधानसभा पहुंचे हैं. मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और बीजेपी के विधायक बी श्रीरामलू भी विधानसभा पहुंचे हैं.

-कर्नाटक विधानसभा में कार्यवाही शुरू हो गई है. चुने गए नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है.

-सीएम येदियुरप्पा ने ली विधानसभा सदस्य पद की शपथ.

-सिद्धारमैया ने भी ली विधानसभा में शपथ.

-बी एस येदियुरप्पा और बी श्रीरामलू ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया.

-स्पीकर सुमित्रा महाजन ने दोनों का इस्तीफा मंजूर किया.

-कर्नाटक विधानसभा में इस वक्त प्रोटेम स्पीकर के जी बोपैया विधायकों को शपथ दिला रहे हैं.

-सूत्रों के अनुसार सदन में इस समय 218 विधायक ही मौजूद हैं.

कुछ विधायक गायब:

-3 विधायक अनुपस्थित बताए जा रहे हैं

-जेडीएस के दो विधायक नही हुए शामिल.

-कांग्रेस के आनंद शर्मा भी नदारद.

-मत विभाजन का होगा सीधा प्रसारण.

प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में SC का फैसला:

गौरतलब हैं कि आज कर्नाटक में भाजपा द्वारा बनाये गये प्रोटेम स्पीकर के जी बोपैया के हटाए जाने को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.

जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को झटका देते हुए कहा, बीजेपी का ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होगा, और इसको लेकर नियुक्ति पर कोर्ट कोई रोक नहीं लगा सकती.

-सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा, ‘सदन के सबसे सीनियर सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है. संसद में भी यही नियम लागू होता है.’ इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज बोबडे ने कहा, ‘कई बार ऐसा नहीं होता है. सीनियर का मतलब कार्यकाल से होता है.’

-कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, बोपैया ने पहले भी येदियुरप्पा के फेवर (पक्ष) में काम किया है.

-सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमें येदियुरप्पा को भी सुनना होगा. कांग्रेस अगर बोपैया पर अड़ी रहती है तो आज बहुमत परीक्षण नहीं हो सकेगा.

-बहुमत टेस्ट टीवी पर लाइव दिखाया जायेगा.

-सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नहीं करा सकते. प्रोटेम स्पीकर पर राज्यपाल को नहीं कह सकते.

-इस आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की हार हो गयी है. नहीं हटेंगे प्रोटेम स्पीकर.

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