केरला हाईकोर्ट का गुरुवार को ये फैसला आया है जिसमे लडकीयों का चूरीदारऔर सलवार सूट के  पहनावे में पदमनाभास्वामी मंदिर जाने पर बैन लगा दिया है.अगर कोई लड़की सूट में गई बभी तो कमर के ऊपर से उसे धोती बंधनी होगी.

मंदिर की परम्पराओं के खिलाफ ना हो पहनावा

  • केरला हाई कोर्ट ने सख्ती बर्त्त्ते हुए कहा की मंदिर की परम्पराओं के खिलाफ कोई कार्य ना हो.
  • जो भी सलवार सूत या चूरीदार पहनावे में मंदिर गया उसे परिसर में प्रवेश कतई नहीं मिलेगा.
  • लोगों की इस आदेश का पालन करने की सख्त हिदायत कोर्ट ने जारी की है.

आदेश का पालन ना करने पर होगी उचित कार्यवाही

  • इससे पहले आये आदेश के अनुसार मंदिर अधिकारी के.एन. सतीश ने इस पाबन्दी पर रोक लगा दी थी.
  • जिसके बाद इस फैसले का विरोध किया गया था.
  • जरी किये गए नए आदेश में लड़कियों को आदेश का पालन करने की सख्त हिदायत दी है.
  • आदेश का पालन ना किये जाने पर उचित दंड दिया जाएगा.
  • लोगों द्वारा इस आदेश पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है.
  • कुछ लोगों ने है कोर्ट द्वारा आये इस फैसले का समर्थन किया है.
  • बाकी कुछ लोगों के अंदर इस फैसले को लेकर गुस्सा है की पहनावे से भगवान को लेकर भक्ति नही होती.
  • आने वाला वक़्त  बतायेगा की किस तरह लोग इस फैसले का पालन करेंगे.
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