नई दिल्ली : रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी पाने के लिए अब आपको अपने एलपीजी डीलर को इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी देनी होगी।

केंद्र सरकार की गिव इट अप स्कीम के के संदर्भ में पेट्रोलियम मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से मंत्रालय को इनकम टैक्स एक्ट के तहत आईटीआर के तहत रिसीवर की लिस्ट बनाने को कहा है।ताकि उन लोगों को सब्सिडी न दी जाए जिनका सालाना वेतन 10 लाख से अधिक है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने पिछले हफ्ते सीबीडीटी को लिखा जिसमें कहा था कि एलपीजी उपभोक्ताओं की टैक्सेबल इनकम की जानकारी रसोई गैस पर सब्सिडी लागू करने को लेकर काफी महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से उच्च आय वर्ग के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। मंत्रालय को आयकर अधिनियम की धारा 138 के तहत अधिसूचित किया जाए जिससे जनता के हित में रसोई गैस उपभोक्ताओं की कर योग्य आय से संबंधित जानकारी प्राप्त मालूम किया जा सके।

बता दें कि आईटी अधिनियम ने अन्तर्गत आयकर विभाग किसी को भी आय विवरण से सम्बंधित कोई जानकारी तबतक नहीं दे सकता, जब तक कि केंद्र सरकार किसी अधिकारी, प्राधिकारी को कानून के तहत अपने काम के लिए इस जानकारी को हासिल करने की अनुमति ना दे।

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