एनआईए की विशेष अदालत ने साल 2007 के मक्का मस्जिद विस्फोट से जुड़े मामले में फैसला सुना दिया है. इस मामले में कोर्ट ने असीमानंद समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. NIA कोर्ट में इन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं रख पाया.
11 साल बाद आए फैसले में असीमानंद समेत 5 आरोपी बरी:
हैदराबाद की प्रसिद्ध मक्का मस्जिद में हुए ब्लास्ट मामले में 11 साल बाद आज फैसला सुनाया गया। इस मामले में विशेष NIA अदालत ने आरोपी स्वामी असीमानंद समेत सभी 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। फैसला सुनाने के लिए आरोपी असीमानंद को नमापल्ली कोर्ट में लाया गया था। स्वामी असीमानंद इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक थे।
क्या है मामला:
18 मई 2007 को जुमे की नमाज के दौरान ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 58 लोग घायल हुए थे. स्थानीय पुलिस की शुरुआती छानबीन के बाद मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था.
ये थे केस में 10 आरोपी:
1. स्वामी असीमानंद
2. देवेंदर गुप्ता
3. लोकेश शर्मा (अजय तिवारी)
4. लक्ष्मण दास महाराज
6. राजेंदर चौधरी
7. भारत मोहनलाल रातेश्वर
8. रामचंद्र कलसांगरा (फरार)
9. संदीप डांगे (फरार)
10. सुनील जोशी (मृत)
इस मामले में कुछ अहम बातें:
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