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अब अघोषित ‘सोने’ पर भी सरकार की पैनी नजर!

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नोटबंदी के बाद अब भारत सरकार ने घरों में सोना रखने को लेकर समय सीमा निर्धारित कर दी है. इस तय सीमा ने ऊपर गोल्ड रखने वालों पर आयकर विभाग की नजर होगी. वित्त मंत्रालय ने जारी किये गए बयान में ‘गोल्ड’ रखने की सीमा को निर्धारित कर दी. सरकार ने पहले ही ‘गोल्ड’ की लिमिट को लेकर संकेत दे दिए थे.

ये है सोना रखने की लिमिट:

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सोना रखने को लेकर सरकार ने जिन नियमों का हवाला दिया है, वो नए नहीं है. 1994 के सोना रखने के कानून में भी इन बातों का उल्लेख किया गया है. लेकिन अब सरकार अघोषित सोना रखने वालों से सख्ती से निपटने का मन बना चुकी है.

 

सरकार द्वारा बनाये गए नए कानून के मुताबिक,

इस ‘गोल्ड’ पर नहीं लगेगा टैक्स

बता दें कि नोटबंदी के बाद लोगों ने अपने धन का इस्तेमाल सोना खरीदने में किया. जिसके बाद सोने की कीमतों में भारी उछाल दर्ज की गई थी. इसको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने सोना रखने की लिमिट को तय करने का फैसला किया है.

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