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पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना होगा जरूरी वरना हो जाएगा अमान्य!

पैन कार्ड रखने वालों के लिए अब आधार कार्ड से जोड़ना अति आवश्यक है। जो पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जुड़े है वो 31 दिसंबर के बाद अवैध हो सकते है। पैन संख्या की आवश्यकता करदाताओं को आयकर दाखिल करने के लिए होती है लेकिन कर के दायरे से बाहर रहने वाले भी पहचान प्रमाण के रूप में पैन कार्ड का इस्तेमाल करते है। सरकार के अनुसार कई पैन कार्ड धोखे से प्राप्त किए गए है लेकिन आधार संख्या से इसकी जांच की जा सकेगी।

सरकार ने दी 31 दिसंबर तक की तारीख-

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