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अब महिलाएं ले सकेंगीं 26 सप्ताह की मैटरनिटी लीव, बिल हुआ पास!

लोकसभा में मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित किया जो कि पहले दो बच्चों के लिए 12 सप्ताह से 26 सप्ताह तक पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्र में महिलाओं के लिए प्रसूति की छुट्टी को बढ़ाएगा.पहले दो बच्चों से परे मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह तक जारी रहेगा.

राष्ट्रपति के पास पहुंचा बिल

बिल के विभिन्न मापदंड

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