हाल ही में दिव्यांगों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को बीते दिन संसद की मंजूरी मिल गई है. जिसके तहत नि:शक्तजनों से भेदभाव किए जाने पर दो साल तक की कैद और अधिकतम पांच लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.

तेज़ाब पीड़ित भी हुए इस श्रेणी में शामिल :

  • हाल ही में लोकसभा में दिव्यांगों से जुड़े एक विधेयक को मंजूरी मिल गयी है
  • बता दें की नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि,
  • इसके साथ ही उसके आनुषंगिक विषयों को प्रभावी बनाने वाला विधयेक 2014 काफी व्यापक है.
  • जिसके तहत दिव्यांगों की श्रेणियों को सात से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है.
  • आपको बता दें की इस श्रेणी में तेजाब हमले के पीड़ितों को भी शामिल किया गया है.
  • इसके अलावा 21 की इस श्रेणी में पार्किंसन के रोगियों को भी शामिल किया गया है.
  • विधेयक पर TRS सदस्य के कविता द्वारा पेश संशोधन को सदन ने मतविभाजन के पश्चात नामंजूर कर दिया.
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचन्द गहलोत के प्रस्ताव पर सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया.
  • जिसके बाद विधेयक में नि:शक्तजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दी गई है.
  • इसके साथ ही विधेयक में नि:शक्तजनों के लिए कई व्यापक प्रावधान किए गए हैं.
  • गहलोत ने बताया कि इसमें नि:शक्तजनों से भेदभाव करने की स्थिति में छह महीने से लेकर दो साल तक की कैद
  • इसके अलाव 10 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है.
  • विधेयक में वही परिभाषा रखी गई है जिसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संधि में किया गया है.
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें