देश के राज्य उत्तराखंड में सियासी उठापटक का माहौल जारी है। गौरतलब है कि, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लागू करने के फैसले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नैनीताल हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। हरीश रावत की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र से जवाब माँगा था।
आज की सुनवाई हुई पूरी:
नैनीताल हाईकोर्ट में राष्ट्रपति शासन लागू करने के खिलाफ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो याचिका दायर की थी, उसमें आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, बाकि सुनवाई कल की जाएगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी। क्या हुआ आज की सुनवाई में,
- उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
- कोर्ट ने 19 अप्रैल तक स्थिति को यथावत बनाये रखने का आदेश दिया है।
- मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने किये केंद्र के जवाब में तर्क-वितर्क।
- राज्यपाल ने राज्य में नहीं किया किसी भी प्रकार के संवैधानिक संकट का जिक्र।
- एप्प्रोप्रीयेशन बिल में नहीं हो सकता कोई भी संशोधन।
- केंद्र की तरफ से 59 पेजों का जवाब दाखिल किया गया।
हरीश रावत ने एक और याचिका दायर की:
मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से एक और याचिका दायर की जिसके मुताबिक, फ्लोर टेस्ट में सरकार बनाने का पहला मौका कांग्रेस को मिलना चाहिए न कि भारतीय जनता पार्टी को।
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Divyang Dixit
Journalist, Listener, Mother nature's son, progressive rock lover, Pedestrian, Proud Vegan, व्यंग्यकार