पंजाब और हरियाणा राज्य में पिछले कई दिनों से चल रहे सतलुज नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है.ताज़ा कहबर है इस विवाद का कारण बसों की आवाजाही पर हो रहा है.दोनों राज्यों ने अपनी सीमा पर बसों के आने जाने पर रोक लगा दी है.इसी दौरान पंजाब द्वारा हरियाणा से लगी सीमा सील कर दी है.

हरियाणा की घोषणा बसें पंजाब नहीं जायेंगीं

  • इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था.
  • सतलुज यमुना लिंक केस में कोर्ट ने साफतौर पर आदेश दिया है.
  • कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा लिंक नहर का निर्माण ज़रूरी है.
  • इस नहर में कितनी मात्रा में पानी आयेगा ये बाद में तय होगा.
  • कोर्ट ने इस मामले में दोनों राज्यों से शांति बनाने का आग्रह किया है.
  • पुलिस को हर स्थिति से निपटने की तैयारी करने को कहा है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को दखल ना देने के आदेश दिए हैं.

राज्यों में शांति बहाल करने की कवायद

  • राज्यों द्वारा अगर शान्ति बहाल करने के लिए रिज़र्व फ़ोर्स की ज़रूरत पड़े तो वो भी कर सकती है.
  • कोर्ट इस मामले पर थोड़ा नाराज़ भी नजर आया क्योंकि कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का
  • पालन नहीं किया जा रहा है.पंजाब की ओर से कई ऐसी बाते सामने रखी गयीं जो
  • क़ानून के खिलाफ नजर आयीं.पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि
  • हरियाणा राज्य से भारी तादाद में लोग जबरन खुदाई कर रहे हैं.
  • उन लोगों के पास कई हथियार भी मौजूद हैं.
  • इस तरह से कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है.
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