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हाईकोर्ट का आदेश, पासपोर्ट पर अब सौतेले पिता का नाम भी होगा वैध!

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पासपोर्ट से संबंधित एक आदेश जारी किया गया है. जिसके तहत अब पासपोर्ट जारी करवाते समय उस पर वास्तविक पिता का नाम अंकित होना अनिवार्य नहीं है. साथ ही पासपोर्ट पर यदि सौतेले पिता का नाम दिया जाता है तो वह भी अब से वैध माना जाएगा.

एक मामले के तहत लिया गया निर्णय :

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